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भारत

Central Vista Project: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जब तक फैसला नहीं, तब तक निर्माण पर पाबंदी, शिलान्यास पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी है. दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. हालांकि उससे पहले ही काम शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.

Central Vista Project supreme Court allows foundation laying ceremony supreme court observes no construction

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी है. दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. हालांकि उससे पहले ही काम शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. लेकिन नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई है.

 

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किसी भी आदेश से पहले निर्माण संबंधी कोई काम नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कोई तोड़फोड़ भी नहीं की जाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को किया जा सकता है. शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं है.

 

10 दिसंबर को शिलान्यास

 

वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाएगा. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के मुताबिक नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. साथ ही दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से यह एक होगा.

 

याचिका दायर

 

बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद का निर्माण किया जाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय के साथ ही तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को फिर से विकसित किया जाएगा. इसके अलावा उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक और प्रधानमंत्री के आवास को साउथ ब्लॉक के पास शिफ्ट किया जा सकता है. हालांकि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई की जा रही है.

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