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कोरोनाः गौतमबुद्ध नगर में अब 14 अप्रैल तक ही लागू रहेगी धारा 144

इससे पहले पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में धारा- 144 की अवधि बढ़ाई गई थी. उन्होंने 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू होने के आदेश दिए थे.

  • पहले गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश था
  • लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर सीएम ने की चर्चा

कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित है. इस बीच गौतमबुद्ध नगर में 14 अप्रैल तक ही धारा-144 लागू रखने का आदेश जारी किया गया है. इससे पहले पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में धारा- 144 की अवधि बढ़ाई गई थी. उन्होंने 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू होने के आदेश दिए थे. हालांकि रविवार को अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने अपने जारी आदेश में कहा कि जिले में अब 14 अप्रैल तक ही धारा-144 लागू रहेगी.

इधर, रविवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर चर्चा की. सीएम योगी ने दो दिन पहले भी विधायकों के साथ मीटिंग मे कहा था कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.

सीएम योगी ने धर्मगुरुओं के साथ वीडियों कांफ्रेस में कहा कि धर्म गुरु अपने शहर के लोगों को समझाएं कि लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सामान्य हो गया है. एहतियात आगे भी रखना होगा.

नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने आदेश दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य न करे. जिलाधिकारी ने साथ ही यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएं.

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