स्टोरी हाइलाइट्स
मथुरा के नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को रिहा कर दिया गया है. दरअसल, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ फैजल खान ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैजल खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था. इसके बाद मथुरा जेल से फैजल खान को रिहा कर दिया गया है.
आपको बता दें कि दिल्ली का रहने वाला फैजल खान अपने साथियों के साथ मथुरा घूमने आया था. आरोप है कि 30 अक्टूबर को फैजल और उसके साथी चांद मोहम्मद ने नंदगांव मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी. इसका वीडियो वायरल होने पर एक नवंबर को थाना बरसाना में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
इस दौरान फैसल खान ने कहा था कि मंदिर प्रांगण में हमने पूछकर नमाज पढ़ी थी. वहां लोग मौजूद थे, अगर कोई डांटता तो हम क्यों वहां नमाज पढ़ते. सद्भावना के लिए नमाज पढ़ी थी. कुछ गलत नहीं किया है. हमने सोशल मीडिया पर फोटो भी नहीं डाली थी. वीडियो वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस ने फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया.
फैजल और चांद मोहम्मद ने खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य बताया था. इस गिरफ्तारी के बाद फैजल खान की ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 21 दिसंबर को हाई कोर्ट ने फैजल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली. हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद गुरुवार की सुबह फैजल खान को मथुरा जिला जेल से रिहा कर दिया गया.
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