logo

  • 21
    10:32 pm
  • 10:32 pm
logo Media 24X7 News
news-details
क्राइम

लखीमपुर खीरी में दोहरे हत्याकांड और गैंग रेप केस में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड और गैंग रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कुल 46,000 रुपये का जुर्माना लगाया. विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश राहुल सिंह की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने 22 अगस्त को एक जुवेनाइल को दोषी करार देने के बाद शुक्रवार को उसे विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है.

 

उन्होंने बताया कि14 सितंबर 2022 को हुए दोहरे हत्याकांड और दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप केस में कुल छह आरोपी थे, जिनमें से चार वयस्क और दो जुवेनाइल थे.


इस मामले को लेकर14 अगस्त को हुई सुनवाई में चार वयस्क आरोपियों को सजा सुनाई गई थी. जिसमें जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि करीमुद्दीन और आरिफ को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.


विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने कहा कि 16 से 18 साल की उम्र के बीच के किशोर पर पॉक्सो पास्को अदालत में मुकदमा चलाया गया और शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई. जबकि छठे किशोर आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. 


निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव की दो युवतियों को 14 सितंबर 2022 को उनके घर से अगवा कर उनके साथ गैंग रेप किया गया और बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

You can share this post!

Comments

Leave Comments