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राजनीति

G20 Summit 2023: दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू, पुलिस ने लोगों से मेट्रो का उपयोग करने का किया आग्रह

शिखर सम्मेलन (G20 summit 2023) को लेकर दिल्ली में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक नियम तक के लिए कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं. इसको लेकर अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली जिले में शुक्रवार सुबह से कड़े यातायात नियम लागू कर दिए गए हैं. इसकेस तहत जी20 शिखर सम्मेलन स्थल और प्रतिनिधियों के लिए होटल वाले एरिया में दवाइयों को छोड़कर ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर रोक लगा दी गई है.

 

शिखर सम्मेलन के कारण शुक्रवार सुबह 5 बजे से रविवार रात 11.59 बजे तक नई दिल्ली जिले को कंट्रोल्ड ज़ोन-I के रूप में घोषित किया गया है. वहीं, रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे एरिया को "रेगुलेटेड ज़ोन" घोषित किया गया है.


पुलिस ने लोगों से पैदल चलने, साइकिल चलाने या पिकनिक मनाने के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर न जाने का आग्रह किया है. पुलिस ने कहा कि नई दिल्ली जिले में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन इस एरिया में रहने वाले एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को उचित पहचान पत्र दिखाने के बाद यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.


दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के अनुरोध के बाद दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने 8, 9 और 10 सितंबर को नेटवर्क की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने कहा कि डॉग स्क्वॉड और माउंटेड पुलिस के साथ 50,000 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इन्हें शिखर सम्मेलन के दौरान पैनी नजर रखने के लिए तैनात किया गया है.


वहीं, 25 अगस्त को जारी एक एडवाइजरी में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मालवाहक वाहनों, बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों लगाने की बात कही गई है. इस एडवाइजरी में लोगों से यातायात नियमों में बदलाव के कारण जितना संभव हो सके मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है.


दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से 11 सितंबर की दोपहर तक बंद रहेंगी. पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर,सभी स्टेशनों पर मेट्रो सर्विस उपलब्ध रहेगी. सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी.
 

 

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