लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बहस के लिए अपनी पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता होंगी.
महिला आरक्षण बिल, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान करता है, मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और बुधवार को सदन में इस पर चर्चा की जाएगी.
केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी. मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया. इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है.
मालूम हो कि 2008 में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और 2010 में इसे पारित कर दिया गया. हालांकि, विधेयक को लोकसभा में विचार के लिए कभी नहीं रखा गया.
सदन में विधेयक पेश करते हुए मेघावाल ने कहा, "यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के संबंध में है. संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी. अनुच्छेद 330A लोक सभा में एससी/एसटी के लिए सीटों का आरक्षण."
अर्जुन मेघवाल ने यह भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी. सदन में विधेयक को पारित करने के लिए बुधवार, 20 सितंबर को चर्चा की जाएगी. सरकारी सूत्रों ने कहा कि इसे 21 सितंबर को राज्यसभा में उठाया जाएगा.
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