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राजनीति

"लोगों के दिलों में..." : TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जेल से पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र

 

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में हैं. उन्होंने दशहरा के लिए पार्टी के घोषणापत्र को जारी करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने को लेकर जेल से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है.  उन्हें करोड़ों रुपये के कथित कौशल विकास घोटाले (Skill Development Scam) में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह दशहरा के लिए पार्टी का "पूर्ण" घोषणापत्र जारी करेंगे.

 


तीन बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे अपने पत्र में कहा कि वह जेल में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हैं. इसके जरिये उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका पहला ध्यान तेलुगु लोगों का विकास और कल्याण रहा है.


दिलचस्प बात यह है कि महांदु घटना आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में हुई थी और नायडू को बाद में राजामहेंद्रवरम जेल में बंद कर दिया गया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. टीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी (YSRCP) उन्हें जेल में कैद करके लोगों से दूर रख रही है क्योंकि उन्हें चुनाव में हार का डर है. उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत साजिशों के साथ उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.


अपने पत्र में नायडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी पत्नी नारा भुवनेश्वरी (Nara Bhuvaneswari) उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनकी ओर से वकालत करेंगी और निजाम गेलावली (Nijam Gelavali) नाम के कैंपेन के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगी.


इस बीच, टीडीपी प्रमुख के बेटे और पार्टी के महासचिव नारा लोकेश (Nara Lokesh) ने अपने एक्स पोस्ट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) की आलोचना की.

 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को फाइबरनेट घोटाला मामले (FibreNet Scam Case)में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस (Andhra Pradesh police) से कहा है कि कौशल विकास घोटाला मामले (Skill Development Scam Case) में याचिका पर फैसला आने तक इस मामला में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी नहीं होगी.अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

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