राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में तीन साल बाद शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट ने ट्रायल पर चल रहे दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को 7 मार्च को सजा सुनाई जाएगी. जुवेनाइल कोर्ट की प्रिंसिपल न्यायाधीश सरिता धाकड़ पहलू खान लिंचिंग केस में सजा सुनाएंगी.
गौरतलब है कि पहलू खान लिंचिंग केस में 14 अगस्त 2019 को सत्र न्यायालय 6 आरोपियों को बरी कर चुका है. इस मामले में 6 आरोपियों के बरी होने के बाद जुवेनाइल कोर्ट से दो नाबालिगों के दोषी करार देने के बाद अब नया मोड़ आ गया है. बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग के मामले में कुल 8 आरोपियों में से 6 आरोपियों को जिला अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. जबकि उस वक्त दो आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से इनकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी.
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1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना से देशभर में सियासी बवाल मचा था.
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