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लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ा, जोन के हिसाब से समझें अब क्या-क्या बंद रहेगा

दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनिटाइज करना होगा.

विश्व के 182 देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं. पिछले दस दिन में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा. यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है.

दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनिटाइज करना होगा.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है. हालांकि, हवा और रेल सेवा के साथ ही तमाम चीजों पर पाबंदी अब जारी है. आइए जानते हैं लॉकडाउन पार्ट 3 में किन चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

 

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