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असम चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करने पर समाज से बहिष्कृत हुए दो लोग, रमजान में मस्जिद तक की एंट्री बैन

असम के काचर जिले में बीजेपी को समर्थन देना दो लोगों को भारी पड़ गया। इन दोनों लोगों के खिलाफ खाप जैसा फरमान सुनाया गया और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दोनों को बहिष्कृत कर दिया गया है। दरअसल, सोनाई के धोनेहारी पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराया गया। यहां पर राजोमणी लश्कर और नजमुल हक चौधरी के खिलाफ स्थानीय लोगों के समूह ने एक चिट्ठी जारी की। इस चिट्ठी में सभी स्थानीय लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे इन दोनों का बहिष्कार करे। इतना ही नहीं राजोमणी लश्कर पर 5 लाख रुपये और नजमुल हक चौधरी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता देंकि सोनाई क्षेत्र के धोनेहारी पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी अमीनुल हक लश्कर और एआईयूडीएफ के समर्थकों के बीच झड़प के बाद गोली चलने की वजह से चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराए जाने का ऐलान किया था। इस बूथ पर 20 अप्रैल को दोबारा मतदान हुए थे।

धोनेहारी इलाके के स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 अप्रैल को हुए चुनाव वाले दिन खुद अमीनुल हक ने ही फायरिंग की थी। दोबारा मतदान कराए जाने की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों के एक समूह ने अनौपचारिक बैठक की जिसमें फैसला लिया गया कि कोई भी चुनाव में बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा।

यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई इस फरमान का उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजोनमणी और नजमुल हक बीजेपी प्रत्याशी अमीनुल हक लश्कल के पोलिंग एजेंट थे। इसलिए उन दोनों ने फैसला लिया कि वे देश के संविधान का पालन करेंगे न कि स्थानीय लोगों के समूह के फरमान का। 

इलाके में दोबारा चुनाव होने के बाद स्थानीय लोगों ने एक बार फिर मीटिंग की और इन दोनों के सामाजाकि बहिष्कार किए जाने का फसला लिया। यह रमजान का पवित्र महीना है लेकिन इन दोनों को किसी भी मस्जिद तक में घुसने नहीं दिया जा रहा।

फतवानुमा आदेश का पालन करते हुए कोई सब्जीवाला, मछलीवाला तक भी इन दोनों के घर नहीं जाता और न ही कोई दुकानदार इन्हें किराने का सामान ही दे रहा है। इन सबसे परेशान होकर दोनों के परिवारवालों ने सोनाई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

राजोनमणी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एआईयूडीएफ के कार्यकर्ता इन सबके पीछे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जुर्माने के 5 लाख रुपये उन्होंने नहीं चुकाए तो उन्हें और उनके परिवार को जिंदा जला दिया जाएगा। 

सोनाई पुलिस थाने के प्रभारी अकबर अली ने भी पुष्टि की है कि मामले में आईपीसी की धारा 147, 149, 448, 384, 427, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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