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तमिलनाडु में कोरोना से निपटने को बढ़ी सख्ती, दफ्तरों में 50 फीसदी ही कर्मचारी रहेंगे मौजूद, जानें हर नियम

तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिलने के बाद पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। राज्य में कोरोना से निपटने को नई पाबंदियां 6 मई से लागू होंगी और 20 तारीख तक जारी रहेंगी। इस दौरान ट्रेनें, मेट्रो सेवाएं, बसें और टैक्सी में भी 50 फीसदी से ज्यादा सवारियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रेस्तरां और चाय की दुकानों से दोपहर 12 बजे तक ही ऑर्डर लेकर जाया जा सकेगा। इनमें बैठकर खाने पर पाबंदी होगी। 

इसके अलावा ग्रॉसरी और सब्जी की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि जरूरी सामन की दुकानें, मेडिकल स्टोर और मिल्क डिपो पहले की तरह ही चालू रहेंगे। इसके अलावा राज्य में स्पा, जिम, मॉल, थिएटर आदि भी बंद रहेंगे। राज्य में इस अवधि के दौरान किसान भी तरह के सामाजिक, राजनीति, खेल, शैक्षणिक और मनोरंजन से जुड़े आयोग बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स भी पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। अंतिम संस्कार को लेकर भी सरकार की ओर से नियम लागू किए गए हैं। अंतिम संस्कारों में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। 

इसके अलावा रात्रि में 10 से सुबह 4 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह ही 20 मई तक लागू रहेगा। रविवार को पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन होगा। हर शनिवार को 20 मई तक मछली, मीट और पॉल्ट्री की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान इंडस्ट्रीज का संचालन जारी रहेगा। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज का संचालन नहीं रुकेगा। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों के कामकाज पर भी किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। बता दें कि मद्रास हाई  कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि चुनावों के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन न होने के चलते भी ऐसा हुआ है।

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