ओडिशा सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। ये लॉकडाउन आज से शुरु हो चुका है। राज्य सरकार के अनुसार इस दौरान आपातकालीन सेवाओं की अनुमति होगी। सब्जी और किराने की दुकानें, अस्पतालों या हवाई अड्डे या अन्य परिवहन सुविधाओं को सुबह 6 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।सरकार ने राज्य के सभी रेस्टोरेंट्स को भी लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की अनुमति दी है, लेकिन ये सेवा केवल खाना घर ले जाने तक ही सीमित है।
इधर, असम सरकार ने भी प्रदेश में कोरोना का प्रसार रोकने के लिये सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही को रोकने के साथ ही बुधवार से रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह शाम छह बजे से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
असम राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव जिशनू बरुआ ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया। उन्होंने निर्देश दिया कि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण पाबंदी लागू होगी और जिलाधिकारी एवं गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे।
राज्य में 27 अप्रैल को एक मई तक के लिये रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे 30 अप्रैल को सात और दिनों के लिये बढ़ा दिया गया था। आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं एवं पुलिस को इससे अलग रखा गया है।
Comments
Leave Comments