कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से तबाह महाराष्ट्र ने अब पाबंदियों की जद से निकलने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र ने सोमवार से पांच स्तरीय अनलॉक योजना की घोषणा की है, जो राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य को फिर से खोलने के लिए पांच-स्तरीय अनलॉक योजना जारी की थी। इसे अब सोमवार से लागू कर दिया जाएगा। जिलों में कोविड-19 की गंभीरता के स्तर के अनुसार छूट की सीमा तय की गई है।
गाइडलाइंस के मुताबिक लोक स्वास्थ्य विभाग हर गुरुवार को स्थिति का आकलन करेगा। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक, अनलॉक के लेवल 1 में सबसे कम प्रतिबंध हैं जबकि लेवल 5 में सबसे अधिक प्रतिबंध होंगे। या यूं करें तो लेवल पांच में लॉकडाउन जैसे ही हालात रहेंगे। तो चलिए जानते हैं किस लेवल में क्या छूट रहेगी और क्या नहीं।
अनलॉक लेवल -1: लेवल 1 में 5 प्रतिशत से कम की पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बेड वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही आवश्यक और गैर-जरूरी दोनों तरह की वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें और बाहरी गतिविधियों के लिए मॉल और थिएटर, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे और शादी-विवाह, अंतिम संस्कार को भी नियमित रूप से करने की इजाजत होगी। लोकल ट्रेनें भी नियमित तौर पर चलेंगी।
अनलॉक लेवल-2: लेवल टू का पालन वहां किया जाएगा जहां पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम है और ऑक्सीजन बेड की ऑक्युपेंसी 25 से 40 प्रतिशत के बीच है। इसमें पाबंदियां लेवल 1 की तरह होंगी, लेकिन थिएटर, जिम, शादी और रेस्टोरेंट में 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी की ही इजाजत होगी। यानी इन जगहों पर 50 फीसदी लोगों की क्षमता ही स्वीकार्य है। इसमें लोकल ट्रेनों की सेवा प्रतिबंधित रहेगी।
अनलॉक लेवल- 3: लेवल 3 में पॉजिटिविटी रेट 5 से 10 फीसदी होना चाहिए और ऑक्सीजन बेड कुल पॉजिटिविटी का 40 फीसदी से अधिक होना चाहिए। इसमें दुकानों को 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी और मॉल-थिएटर बंद रहेंगे। हालांकि, रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक ही चलाया जा सकेगा। आउटडोर एक्टिविटी के लिए सार्वजनिक स्थल सुबह पांच से नौ बजे तक खुले रहेंगे। निजी दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ 4 बजे तक ही खोलने की परमिशन दी जाएगी। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी। कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा, मगर मजदूरों को साइट पर ही रहना होगा या चार बजे तक चले जाना होगा।
अनलॉक लेवल-4: इसमें दुकानें, मॉल ,थियेटर सब कुछ बंद रहेंगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की इजाजत है। रेस्टोरेंट से पिकअप या होम डिलीवरी हो सकती है। सभी प्राइवेट दफ्तर नहीं खुलेंगे। सरकाकरी दफ्तर भी 25 फीसदी की क्षमता से ही खुलेंगे। लेवल चार वाले जगहों पर शादी समारोह में 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी।
अनलॉक लेवल-5: इस लेवल में कंप्लीट लॉकडाउन जैसे ही हालात रहेंगे। अनिवार्य दुकानें सिर्फ चार बजे तक खुली रहेंगी और रेस्टोरेंट से सिर्फ डिलीवरी हो सकती है। बता दें कि इसमें मॉल, शॉपिंग सेंटर से लेकर जिम वगैरह सभी बंद रहेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14 हजार से नए केस देखने को मिले।
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