दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित, बनी या बनाई जाने वालीं फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक्टर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'न्याय: दी जस्टिस' के रीलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि इस फिल्म के जरिए उनके दिवंगत बेटे की छवि को खराब किया जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी। याचिका में सुशांत के जीवन पर आने वाली या प्रस्तावित फिल्मों का भी जिक्र किया गया है। बाता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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