जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। यह फैसला चीफ सेकेट्ररी एके मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अप्रैल को शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल-कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया था। कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल-कॉलेज के लिए विभाग की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। मेहता ने कहा कि 12वीं कक्षा छात्र केवल एक दिन में 50 प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
नोटिस में कहा गया है कि कोल्ड, फीवर या खांसी जैसे लक्षण पाए जाने वाले किसी भी स्टूडेंट, टीचर या किसी अन्य स्कूल स्टाफ को स्कूल परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल के प्रधानाचार्य की कोरोन नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी होगी।
आदेश में कहा गया है, "12वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रदान की गई छूट को छोड़कर, स्कूल ऑन-साइट / इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे।" आदेश में कहा गया है कि सिविल सेवा या इंजीनियरिंग या एनईईटी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए सीमित व्यक्तिगत शिक्षण के साथ अनुमति दी जाएगी।
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