नई दिल्ली: DICGC Act: डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ने बड़ी राहत दी है. DICGC ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है जिन बैंकों के अकाउंट होल्डर बैंक बंद होने के बाद 5 लाख रुपये तक की रकम हासिल कर सकते हैं. खास बात है कि इन बैंकों की लिस्ट में PMC बैंक भी शामिल है.
यह PMC समेत मुश्किल में फंसे 20 और बैंकों के डिपॉजिटर्स के लिए राहत की खबर है. अब 90 दिन के भीतर इन बैंकों के कस्टमर्स को 5 लाख रुपये तक का क्लेम मिल जाएगा. लेकिन आपको बता दें कि 5 लाख रुपये की रकम उन बैंकों के डिपॉजिटर्स को मिलेगी जो रिजर्व बैंक (RBI) के मॉरेटोरियम पर हैं.
सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया. यानी आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जानी चाहिए. गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 27 अगस्त, 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया था.
DICGC की ओर से जिन 21 बैंकों की जिस्ट जारी की है, उनमें PMC बैंक अकउंटहोल्डर्स का भी पेमेंट होगा. DICGC जमा की रकम या अधिकतम 5 लाख रुपये देगी. इंश्योर्ड डिपॉजिट पाने के लिए कस्टमर्स को अपने बैंक के जरिए क्लेम फॉर्म भरकर देना होगा. 29 दिसंबर तक PMC बैंक खाताधारकों को पेमेंट होगा.
DICGC ने बताया, 'इस रकम के लिए 15 अक्टूबर तक बैंकों की ओर से फॉर्म DICGC को देना होगा. जिसके बाद क्लेम का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी. 29 दिसंबर 2021 तक डिपॉजिट पर ब्याज सहित भुगतान होगा. क्लेम फॉर्म बैंक में मिलेगा, जिसमें खाता संख्या, ब्रांच और रकम भरना होगा. क्लेम फॉर्म में मोबाइल नंबर और ई-मेल का भी ब्यौरा देना होगा.'
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