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दिल्ली: स्पा सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की नहीं होगी अनुमति, ग्राहकों को दिखाना होगा ID प्रूफ

स्पॉ सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए और सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे।

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी दिल्ली सरकार के बाद पूर्वी निगम क्षेत्र में कुछ दिशा निर्देशों के तहत स्पॉ सेंटर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। निगम महापौर ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दी है। इस प्रस्ताव के बाद अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पॉ सेंटरों पर लागू किए जाएंगे, जिसका सभी सेंटरों को पालन करना आवश्यक होगा। इसके तहत अब स्पॉ सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

स्पॉ सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए और सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे।

इस मसले पर महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, नए नियमों के अनुसार अब सभी ग्राहकों को पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर्ड किए जायेंगे। इसके अलावा स्पा सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं। स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे और परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत अब मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बिना डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है।

सभी कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जारी आई डी कार्ड पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहल पूर्वी निगम स्पा सेंटर के मालिक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक होगा। निगम के मुताबिक, यदि कोई स्पा केन्द्र वैश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राहक द्वारा 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है।

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