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ये करदाता अब भी बिना विलंब शुल्क के फाइल कर सकते हैं ITR, जानें नियम

ITR Filing: आईटीआर दाखिल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 थी जबकि फाइनेंस साल 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। लेकिन 31 दिसंबर 2021 की आईटीआर देय तिथि तक फाइलिंग न कर पाने की स्थिति में टैक्सपेयर को ₹5000 का लेट फाइन देना होगा, यदि उसकी टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा टैक्सपेयर को कुछ लाभ जैसे घाटे को आगे फॉरवर्ड कर पाना, भुगतान किए गए अतिरिक्त कर पर ब्याज को खोना पड़ेगा। लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे है जो अब भी बिना विलंब शुल्क जमा किए ITR फाइल कर सकते हैं।  

टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार जिन करदाताओं की कर योग्य आय ₹2.50 लाख से कम है, उन्हें किसी भी विलंब शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वे 31 मार्च 2021 की ड्यू डेट के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहे हों। बलवंत जैन कहते हैं, 'ऐसे करदाता जिनकी कर योग्य आय 2.50 लाख रुपये से कम है वो बिना विलंब शुल्क के ITR भर सकते हैं। यह बात पुराने और नए दोनों टैक्स स्लैब पर लागू होगा।' 

विलंब शुल्क के प्रावधानों को बताते हुए Transcend Capital के Wealth मैनेजर कार्तिक ज्वेहरी कहते हैं, 'ऐसे कर दाता जिनकी कर योग्य आय 2.50 लाख से अधिक है और वो 31 दिसंबर 2021 तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। ड्यू डेट (Due Date) और अंतिम तिथि में अंतर होता है। 31 दिसंबर 2021 ITR दाखिल करने की आखिरी ड्यू डेट थी। जबकि 31 मार्च 2022 आखिरी तिथि है।' कार्तिक बताते हैं, 'क्योंकि 2.50 लाख रुपये तक की कर आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसलिए ऐसे लोगों विलंब शुल्क नहीं देना होगा।'

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