भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, केंद्रीय बैंक ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, एडवांस आदि जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा, "बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।" हालांकि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
6 माह का प्रतिबंध: आरबीआई की अगली अधिसूचना तक बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। आरबीआई के मुताबिक प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।
Comments
Leave Comments