प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी कैबिनेट में विस्तार के साथ-साथ बड़ा फेरबदल किया है। कई मंत्रियों को उनके काम के आधार पर कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। कुछ के विभाग बदल दिए गए। मंत्रियों के बाद आब सरकारी बाबुओं की बारी है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को मानदंड बनाते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के अपने अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है।
पिछले सप्ताह कार्मिक मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समीक्षा के आधार पर अंडर-परफॉर्मिंग अवर सचिवों को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने मौलिक नियम (एफआर) 560 1(एल) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत अवर सचिव स्तर के अधिकारियों की समीक्षा का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि पिछली बार इसी तरह की समीक्षा के बाद, कई अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वे "अंडर-परफॉर्मर" पाए गए थे।
अधिकारियों का आकलन करने के लिए क्या हैं मानदंड
निर्धारित मानदंडों के अनुसार, अधिक संख्या में छुट्टी लेने वाले अधिकारी, ईमानदारी/संदिग्ध संपत्ति, लेनदेन/भ्रष्टाचार या खराब चिकित्सा स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर संदेह के घेरे में आने वाले अधिकारियों की छुट्टी की जा सकती है। समीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है या जो अप्रभावी पाए गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। आपको बता दें कि समीक्षा के लिए बुनियादी निर्देश अगस्त 2020 में जारी किए गए थे।
यह सुनिश्चित करने के उपायों के तहत कि क्या सरकारी कर्मचारी को सेवा में रखा जाना चाहिए या समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए, जनहित में मौलिक प्रावधानों/नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश भेजे गए हैं। फॉर्म में आठ बुनियादी मानदंड शामिल हैं जिन पर एक अवर सचिव को आंका जाएगा।
कुछ के लिए राहत
हालांकि, कुछ के लिए एक अंतर्निहित सुरक्षा जाल भी है। जो व्यक्ति मामले पर विचार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें अप्रभावी होने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।
क्या इसे कठिन बनाता है?
समीक्षा को कठिन बनाने वाला तथ्य यह है कि समीक्षा के समय अवर सचिवों के "संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड" पर विचार किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'सर्विस रिकॉर्ड' सभी प्रासंगिक अभिलेखों को संदर्भित करता है और समीक्षा प्रत्येक अवर सचिव के वार्षिक डोजियर के विचार तक ही सीमित नहीं होगी। साथ ही, अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन उनके द्वारा निपटाई गई फाइलों या उनके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए किसी भी कागजात या रिपोर्ट की जांच करके किया जाएगा।
केंद्र सरकार में प्रत्येक अवर सचिव के संबंध में सीएसएस (पेंशन) नियम, 1972 के एफआर 56 ओ और नियम 48 के तहत जानकारी मांगी गई है। विभागों और मंत्रालयों को हार्ड कॉपी में या एक निर्दिष्ट ईमेल के माध्यम से निर्धारित प्रो फॉर्म में 15 कॉलम में डेटा / इनपुट देना होगा। मंत्रालयों और विभागों को इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि समीक्षा फॉर्म में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए।
अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल-आईडी और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए ताकि किसी और स्पष्टीकरण के मामले में विभाग के साथ कार्रवाई आसान हो।
जुर्माने का नहीं है प्रावधान
सरकार ने पिछले साल स्पष्ट किया था कि इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति कोई दंड नहीं है। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अलग है, जो सीसीएस नियमों के तहत निर्धारित दंड में से एक है। सरकार ने समीक्षा अभ्यास शुरू करने से पहले स्पष्ट किया था कि "उपयुक्त प्राधिकारी को नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है यदि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है।" इसमें आगे कहा गया है कि "यदि यह समीक्षा के बाद एक अधिकारी को सेवानिवृत्त करता है, तो अधिकारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या तीन महीने का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाएगा"।
मंत्रालयों और विभागों को एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए कहा गया था जिसकी हर तिमाही की शुरुआत में नियमित रूप से जांच की जानी थी ताकि सरकारी कर्मचारियों का समय से पहले सेवानिवृत्ति की समीक्षा समय पर पूरी हो सके। यदि कोई अधिकारी समीक्षा प्रक्रिया को मंजूरी देता है तो सरकार पर ऐसे किसी भी मामले की दोबारा समीक्षा करने पर कोई रोक नहीं है।
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