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भारत

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कोरोना से मौत पर परिजनों को मिले मुआवजा, मगर राशि सरकार तय करे

कोरोना से जान गंवाने वालों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, हालांकि इसकी राशि तय सरकार करेगी। याचिका में चार लाख रुपए की मांग की गई थी। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों कोऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने का कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत पर चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश से इनकार कर दिया।

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